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Aryan khan Bail Hearing Live: हाई कोर्ट पहुंचे मुकुल रोहतगी, थोड़ी देर में आर्यन की जमानत पर सुनवाई

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं और उन्हें अरेस्ट किए हुए आज 24 दिन हो चुके है। आज 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 

आर्यन खान (Aryan Khan Bail Hearing) को मंगलवार को जमानत दिलवाने के लिए देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में जमानत पर सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन NCB ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब सौंप दिया है। एनसीबी ने जवाब में रिया चक्रवर्ती केस का जिक्र किया है। साथ ही कहा है एनडीपीएस ऐक्‍ट की जिन धाराओं में केस दर्ज है, वह गैरजमानती हैं। एनसीबी ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि कुछ लोग केस के गवाहों को प्रभावित करने की कोश‍िश कर रहे हैं। NCB ने कहा है, 'आर्यन खान के इंटरनैशनल लिंक्‍स हैं। वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे को जिस तरह प्रचारित किया गया है, यह उसका उदाहरण है।'

NCB ने कहा- पूजा ददलानी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोश‍िश की
आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने अपने जवाब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का भी नाम लिया है। NCB ने कहा है कि गवाह के हलफनामे में पूजा ददलानी का नाम है। साफ जाहिर है‍ कि वह जांच को भटकाने के लिए गवाहों को प्रभावित कर रही थीं। NCB ने आगे लिखा है, 'प्रभाकर सैल के हलफनामे का आर्यन की जमानत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह इंटरनैशनल लोगों से संबंध रखते हैं और इस केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही प्रभाकर सैल के हलफनामे को जिस तरह मीडिया में प्रचारित किया गया है, यह इसका उदाहरण है। कोर्ट से अपील है कि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए।'

आर्यन के तीसरे वकील बने मुकुल रोहतगी
मुंबई क्रूज़ ड्रग्स (Mumbai cruise drugs case ) मामले में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी को 24 दिन हो चुके है। आर्यन मामले में सतीश मानश‍िंंदे और अमित देसाई के बाद मुकुल रोहतगी तीसरे वकील हैं, जो उनके लिए कोर्ट में जिरह करेंगे। इससे पहले 20 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है और मंगलवार, 26 अक्टूबर को उनकी जमानत जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत में सुनवाई होनी है।

आर्यन के वकील हाई कोर्ट को दे सकते हैं ये दलीलें
अब तक आर्यन खान और उनके फोन चैट्स से मिले सबूतों के आधार पर एनसीबी ने उनपर आरोपों की झड़ी लगाई थी, लेकिन इस वक्त खुद जांच एजेंसी निशाने पर है। उनकी जमानत के लिए सबसे बड़ा तर्क आर्यन के वकीलों का अब यह हो सकता है कि जिस एनसीबी ने आरोप लगाए हैं खुद वो अब सवालों के घेरे में है। गवाह प्रभाकर सैल के हलफ़नामे को आधार बनाते हुए वकील ये तर्क दे सकते हैं कि ना सिर्फ एनसीबी की जांच बल्कि गिरफ़्तारी भी अब सवालों में है। प्रभाकर सैल के हलफनामे को आधार बनाकर एनसीबी के जोनल डायरेक्‍टर समीर वानखेड़े पर लगे 8 करोड़ की रिश्‍वत के मामले को दलील बनाया जा सकता है। इसके अलावा केस के लिए 25 करोड़ की डील और गवाह से सादे पन्‍नों पर दस्‍तखत भी अहम तर्क हो सकते हैं। एनसीबी ऑफिस में आर्यन खान के साथ बैठे केपी गोसावी का मामला भी तर्क बन सकता है। बता दें कि पुणे में धोखाधड़ी मामले में वह खुद फरार चल रहा है, ऐसे में एनसीबी के दफ्तर में इस तरह एजेंसी का कार्रवाई में हाथ बंटाने वाली बात हैरान करने वाली है।

आर्यन ने कहा- मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है
आर्यन खान ने हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका के साथ एक शपथ पत्र भी दिया है। इसमें आर्यन ने कहा है, 'मैं निर्दोष हूं। मुझे फंसाया जा रहा है।' शपथ पत्र में आर्यन ने ये भी कहा है कि जमानत मिलने पर ना तो वो देश छोड़कर जाएंगे और ना ही केस की जांच को या सुबूतों को या गवाहों को प्रभावित करेंगे।

'आर्यन की जमानत में समय लग रहा है, देखकर हैरान हूं'
यहां यह भी बता दें कि ड्रग्स केस में कुछ दिनों पहले अरेस्ट हुए अरमान कोहली की जमानत याचिका पर भी मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट का एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आर्यन खान को एक उम्मीद है, क्योंकि उनके पिता शाहरुख खान हैं। इस मामले में आर्यन और अरबाज को जल्द ही जमानत मिल सकती है, लेकिन इसमें जो समय लग रहा है, इस पर उन्हें हैरानी है।'

दी जा चुकी हैं आर्यन खान के लिए कई दलीलें
एनसीबी के दावों को गलत बताते हुए आर्यन खान के वकील सेशंस कोर्ट में काफी दलीलें दे चुके हैं। जिसमें आर्यन खान से ड्रग्स की जब्ती नहीं, उन्हें झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया था। दलील में कहा गया था ति आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया था और आरोपों को सच मानने के बिना, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 (1) लागू नहीं होता है। धारा 37 गंभीर अपराधों की बात करती है जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आर्यन खान यंग ऐज के हैं और उनका किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया था कि आर्यन खान की समाज में मजबूत जड़ें हैं और वह अपने परिवार के साथ मुंबई का स्थायी निवासी है, उसके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। इसी दलील में आर्यन को एक जिम्मेदार नागरिक बताते हुए कहा था कि वह बॉलिवुड को बड़े फिल्म ऐक्टर के बेटे हैं, जिन्होंने अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिल्म में बैचलर की डिग्री ली है। साथ ही यह भी कहा गया था कि वह भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है और आज तक अपनी प्रतिष्ठा और रिकॉर्ड रखता है। 

सामने आई समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने की बात
आर्यन खान केस में पिछले दिनों एक नए ट्विस्ट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल एनसीबी के ही एक गवाह प्रभाकर सैल ने हलफनामा दायर कर आर्यन खान को छोड़े जाने के लिए 25 करोड़ की वसूली की बात कही है और यह भी बताया कि उसने सुना था कि इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने हैं। अब एनसीबी ने इस मामले की जांच के लिए इंटरनल कमिटी बना दी है। एनसीबी ने गवाह प्रभाकर सैल के बयान पर सोमवार सुबह सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी। एनसीबी ने बयान पर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर एनसीबी की अर्जी पर सेशंस कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे अध‍िकार क्षेत्र में नहीं है। सेशंस कोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

आर्यन खान को इसलिए नहीं दी गई जमानत
सेशंस कोर्ट की ओर अपने ऑर्डर की कॉपी में आर्यन खान को जमानत नहीं देने की वजहें गिनाते हुए कहा गया था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आर्यन के रेग्युलर तौर पर ड्रग्‍स लेने की बात कही गई है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी माना था कि जमानत पर रिहा होने के बाद आर्यन ड्रग्‍स नहीं लेंगे यह नहीं कहा जा सकता है।

आर्यन को बताया गया इकलौता शख्स, जिन्हें जानकारी है
कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा था कि आरोपी का कनेक्शन विदेशी नागरिक और अन्य ड्रग डीलर्स से है जिनका संबंध इंटरनैशनल ड्रग्स नेटवर्क से है, जिसे लेकर जांच अभी भी चल रही है। यदि किसी भी आरोपी को छोड़ा गया तो पूरी जांच को नुकसान पहुंच सकती है। कोर्ट ने बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी नंबर 1 ने उन लोगों का नाम नहीं बताया और केवल आरोपी नंबर 1 इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उन लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

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