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अब 10 सेकंड से ज्यादा खड़ा रहा वाहन तो नहीं करना होगा टोल का भुगतान, जारी किये आदेश

Toll Tax News NHAI ने नए दिशानिर्देश पेश किए हैं जिसके तहत Toll ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रति वाहन सेवा समय दस सेकंड से अधिक न हो

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नए दिशानिर्देश पेश किए हैं जिसके तहत टोल ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रति वाहन सेवा समय दस सेकंड से अधिक न हो। अगर कोई चौपहिया वाहन टोल बूथ पर दस सेकंड से ज्यादा रुकता है तो उसे टैक्स भुगतान करने से छूट मिल जाएगी। वाहनों के सुगम मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए टोल प्लाजा पर पीक आवर्स के दौरान भी नियम लागू होता है।

साथ ही खबर यह भी है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा से बूथ एंट्री से 100 मीटर पहले येलो लाइन मार्क करने को कहा है। अगर किसी भी स्थिति में येलो लाइन के पीछे वाहन नजर आते हैं तो टोल संचालक को बिना टैक्स चुकाए ही आगे की कारों को जाने देना होगा। एनएचएआई का कहना है कि नए नियम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पीक आवर्स के दौरान भी टोल प्लाजा भुगतान के दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कितने अधिक चालक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं, महामारी के तहत सामाजिक दूरी नया मानदंड बन गया है और उनमें से अधिकांश संपर्क रहित भुगतान करना पसंद करते हैं। NHAI के मुताबिक FASTag ने टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम पहले ही कम कर दिया है। नए नियम के तहत 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगने पर बिना टोल टैक्स चुकाए वाहनों को निकलने दिया जाएगा।

हालांकि, नया नियम केवल नकद भुगतान करने वालों के लिए काम करेगा। जिन लोगों ने फास्टैग पर स्विच किया है, उनके वाहन के टोल विंडो के पास पहुंचते ही टोल टैक्स की राशि अपने आप कट जाती है। इसलिए, एक FASTag उपयोगकर्ता को टोल भुगतान से कैसे छूट दी जाएगी यदि उन्होंने 10 सेकंड से अधिक समय तक प्रतीक्षा की है, अनुत्तरित रहता है।

हालाँकि, FASTag वाहनों की एक टोल प्लाजा में अपनी लेन होती है जो सुनिश्चित करती है कि उनका आवागमन तेज और सुचारू हो, उन लोगों के विपरीत जिन्हें नकद भुगतान करना पड़ता है।



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