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MCD Standing Committee Election: एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बीजेपी पार्षदों ने डाली थी याचिका

 MCD Standing Committee Election News: दिल्ली नगर निगम के स्थाई समिति के छह सदस्यों के चुनाव के दौरान शुक्रवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद यह मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.


दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के स्थाई समिति के छह सदस्यों के चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रोक लगा दी है. शुक्रवार को एमसीडी सदन में हंगामे के बाद दोबार सोमवार मतदान होने वाला था. एमडीसी में हंगामे के बाद सोमवार की सुबह 11 बजे तक के लिए मेयर शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी. इस बीच बीजेपी (BJP) के दो पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी.

गौरतलब है कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्षदों ने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कर दी थी. इसके बाद वोटों के गिनती के दौरान हंगामा हो गया था, जब मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अमान्य करार देते हुए दोबारा से मतों के गिनती के आदेश दिए थे. फिर आम आदमी पार्टी की आपत्तियों के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद हंगामा हुआ और देखते-देखते बीजेपी-आप पार्षदों में झड़प हो गई.


आप-बीजेपी पार्षदों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई

इसके बाद दिल्ली नगर निगम के सदन में पार्षदों के बीच हुई हाथापाई को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक- दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों से शिकायतें मिलीं और इनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.


बीजेपी पार्षद इस मामले को लेकर भी डाली है याचिका

इस बीच बीजेपी के पार्षद शरद कपूर ने स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय की ओर से मोबाइल और कलम के इस्तेमाल की अनुमति देकर निकाय के स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोपों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी को हुए इस चुनाव को निरस्त करने की मांग की है.
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