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Pan Aadhar link easy way: पैन को आधार से जोड़ने के दो आसान तरीके जल्दी से समझिए

 हाल ही में आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट कर सभी को चेताया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा.


आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. 1 अप्रैल 2023 से जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े (Pan card Aadhar card link) नहीं होंगे वे निष्क्रिय हो जाएंगे. अगले साल मार्च की अंतिम तारीख से पहले सभी पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से अपना पैन जोड़ना होगा. हाल ही में आयकर विभाग (Income tax department) ने इस संबंध में एक ट्वीट कर सभी को चेताया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. साथ ही इससे जुड़े कई अन्य कार्यों में जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों में ऐसे लोगों को दिक्कत आएगी. इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि पैन कार्ड से आधार को समय पर लिंक करा लिया जाए. 

जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग समय समय पर पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीख जारी करता रहा और उसे आगे भी बढ़ाता रहा लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसा नहीं कर रहे थे. अब आयकर विभाग ने सख्त फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब आधार ने गैर-लिंक पैन कार्ड अमान्य (Invalid Pan cards) हो जाएंगे.


आयकर विभाग का ट्वीट

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. जो अनिवार्य है, आवश्यक है.


पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का क्या है तरीका आइए जान लेते हैं- How to link Pan with aadhar number

इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा (Income Tax website). इस लिंक पर क्लिक कर आप सीधे सही स्थान पर पहुंचेंगे.

 https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar

यहां पर साफ साफ इंगित किया गया है सीबीडीटी के आदेश संख्या CBDT circular F. No. 370142/14/22-TPL dated on 30th March 2022 के तहत 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड जारी हो चुका था उन्हें 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर लेना चाहिए था. वहीं जो करदाता ऐसा करने में नाकाम रहते हैं उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये की फीस के साथ ऐसा करने की छूट थी और जो लोग इस तारीख तक भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए अब 1000 रुपये की फीस देनी होगी. 


आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका - (How to link Pan with Aadhar via website)

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट पर ही दिया गया है. सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट पर जाएं. वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है. इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. एक नया पेज खुल जाएगा.

इस पेज पर आपको दो नंबर डालने हैं यानि अपना पैन नंबर और आधार नंबर. इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा. अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा. जिसके बाद यह हो जाएगा. और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मैच नहीं होता है तब किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पैन आधार से जुड़ जाएगा.


मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक (How to link Pan with aadhar number using mobile)

जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. 

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