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Political storm in Pakistan: इमरान खान के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, घर में गेट तोड़कर घुसी पुलिस

इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में शनिवार को सुनवाई होनी है. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने उपहारों के विवरण को कथित रूप से छिपाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी.

पाकिस्तान में राजनीतिक तूफान का मौसम है. आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर का गेट पुलिस ने बुलडोजर से तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस उनके घर में घुस गई. इमरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है. वहीं इमरान खान तोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में आज इस्लामाबाद जा रहे थे. लेकिन, रास्ते में उनके काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हालांकि, वह सुरक्षित हैं. इसके बाद इमरान खान ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि मेरे सभी मामलों में जमानत मिलने के बावजूद PDM सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है. उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को जानने के बावजूद मैं इस्लामाबाद और अदालत जा रहा हूं, क्योंकि मैं कानून के शासन में विश्वास करता हूं. पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला किया है, जहां बुशरा बेगम अकेली हैं. ये वे किस कानून के तहत कर रहे हैं.

यह है मामला...
आपको बता दें कि इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में शनिवार को सुनवाई होनी है. इससे पहले हुई सुनवाइयों में पेश नहीं होने पर कानून प्रवर्तन कर्मियों की खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय प्रमुख खान निर्वाचन आयोग द्वारा दायर शिकायत से जुड़ी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) जफर इकबाल की अदालत में पेश होंगे.

पिछले साल नवंबर में जानलेवा हमला हुआ था
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने संपत्ति संबंधी घोषणाओं में अपने उपहारों के विवरण को कथित रूप से छिपाने के लिए इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ‘डॉन' समाचार पत्र ने बताया कि खान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर स्थित अपने आवास से इस्लामाबाद के लिए निकले. इस्लामाबाद के जी-11 में न्यायिक परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां इमरान खान के दोपहर तक पहुंचने की संभावना है. इस्लामाबाद प्रशासन ने शुक्रवार रात को राजधानी में धारा-144 लागू कर दी थी, जिसके तहत निजी कंपनियों, सुरक्षा गार्ड या अन्य व्यक्तियों के लिए हथियार रखना प्रतिबंधित है. खान पर पिछले साल नवंबर में जानलेवा हमला हुआ था.

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