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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत


Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. इससे पहले चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा. इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद एनएबी (NAB) को फटकार लगाई. तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना कि एनएबी (NAB) ने कोर्ट का अपमान किया. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया. इसके साथ ही कोर्ट (एससी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट में पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई चीफ की रिहाई का आदेश जारी किया.

खतरनाक ट्रेंड को रोकना होगा: SC

चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है. इस मामले में कोर्ट आज ही उचित आदेश जारी करेगा. चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि किसी व्यक्ति को अदालत परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है. अदालत की अपनी गरिमा है. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अदालत में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा. अदालत परिसर में गिरफ्तारी एक खतरनाक ट्रेंड है. इसे रोकना चाहिए.

कोर्ट के इस रुख से इस बात के संकेत मिल गए कि इमरान खान को बड़ी राहत मिल सकती है. इसके बाद खान समर्थक बेहद ही खुश थे. बताते चलें कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. PTI ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

डॉनन्यूज टीवी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके लिए रेंजर्स और बम निरोधक दस्ते की टुकड़ियों को भारी संख्या में अदालत के बाहर तैनात किया गया है. इस बीच, पीटीआई ने अपने समर्थकों को सुप्रीम कोर्ट से दूर रहने के लिए कहा है.


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