टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑटोरिटी ऑफ इंडिया के आदेश का पालन अगर टेलिकॉम कंपनियों ने किया तो 28 दिनों के लिए होनेवाला रिचार्ज (Mobile recharge) अब 30 दिनों तक का होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑटोरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता के साथ रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
वर्तमान में, टेलीकॉम ऑपरेटर प्रीपेड सेगमेंट में 28 दिनों की वैधता के साथ रिचार्ज प्लान प्रदान करते हैं, जिससे मासिक आधार पर रिचार्ज करने वाले ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान 13 रिचार्ज होते हैं। इस कदम से एक साल के दौरान ग्राहक द्वारा किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। दूरसंचार नियामक ने एक अधिसूचना में कहा, "प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा, जिसकी वैधता तीस दिनों की होगी।"
ट्राई अधिसूचना आगे टेल्को को एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करने के लिए अनिवार्य करती है जो हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगी।इसके अलावा, दूरसंचार कंपनियों को नियमों की अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
ट्राई को उपभोक्ताओं से टीएसपी द्वारा 28 दिनों की वैधता (या उसके गुणकों में) के टैरिफ प्रस्तावों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाली शिकायतें मिल रही हैं, न कि टैरिफ पेशकशों की वैधता 30 दिनों या एक महीने के लिए।ट्राई ने कहा, "संशोधन के अधिनियमन के साथ, दूरसंचार उपभोक्ताओं के पास उचित वैधता और अवधि की सेवा पेशकशों को चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे। इससे उपभोक्ताओं को अधिक सूचित टैरिफ-संबंधित विकल्प बनाने में सुविधा होगी।