राजस्थान के गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू
खत्म कर दिया गया है. शादी समारोह और अन्य आयोजनों में केवल 250 लोगों के शामिल होने की लिमिट भी खत्म कर दी गई है. 16 फरवरी से नई गाइडलाइन लागू होगी. कोरोना के संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेश और निर्देश निरस्त कर दिए गए हैं. कार्यालयों-संस्थानों, प्रतिष्ठानों के बाहर वैक्सीनेशन संबंधी सूचना चस्पा करनी होगी. विदेश से अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगी.
घरेलू हवाई यात्रा और ट्रेन से यात्रा कर राजस्थान आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी. रिपोर्ट निगेटिव आने तक 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा. सभी शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू होंगी. पांचवी तक की कक्षाएं खोलने को भी अनुमति मिली है. माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा. ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था जारी रहेगी.