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Gyanvapi case: पांच केस की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा विश्व वैदिक संघ

जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित केवल 5 मुकदमों पर ही हमारा हस्तक्षेप है। जिसमें भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान, मां श्रृंगार गौरी केस भी शामिल हैं। अब इन पांचों मुकदमों की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम को सौंप दी जाएगी। 

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी मस्जिद के पांच केस पैरवी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने का फैसला किया है। सीएम को सभी मामलों की पावर ऑफ अटार्नी भी दी जाएगी। ये जानकारी शनिवार को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने साझा की। जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि इस संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी.

मामले पर जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित केवल पांच मुकदमों पर ही हमारा हस्तक्षेप है। जिसमें भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान, मां श्रृंगार गौरी केस भी शामिल हैं। अब इन पांचों मुकदमों की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम को सौंप दी जाएगी। 

क्या होती है पावर ऑफ अटॉर्नी
पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को काम करने की अनुमति दी जाती है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में संपत्ति, चिकित्सा मामलों और वित्त का प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त कर सकता है। 
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