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Rapido Bike Taxi: रैपिडो बाइक टैक्सी पर लगी रोक, चालकों के खिलाफ लिया जाएगा ये एक्शन? जानें क्या है सजा

Rapido Bike Taxi: दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले से बाइक चलाकों और कंपनियों पर क्या असर होगा? इसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जानकारी दी. 


दिल्ली की सड़कों पर आपने ओला (ola), उबर (ubar) के साथ बाइक, टू-व्हीलर और रैपिडो बाइक टैक्सी को दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन बाइक या टू-व्हीलर टैक्सी को लेकर दिल्ली सरकार काफी सख्त नजर आ रही है. क्योंकि दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले से बाइक चलाने वाले और कंपनियों पर क्या असर होगा? चलिए जानते हैं...

इसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जानकारी दी कि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर आएगी. इसी के साथ परिवान मंत्रालय ने बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में एग्रीगेटर्स यानी कंपनियों से 1 लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है.


बाइक टैक्सी पर क्यों लगा प्रतिबंध?

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में बाइक टैक्सी से सफर करने तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है. इसमें प्राइवेट नंबर यानी सफेद नंबर प्लेट वाली बाइक्स का कमर्शियल इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है. इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई है. परिवहन मंत्रालय ने बताया कि प्राइवेट टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल यात्रियों को लाने-ले जाने में किया जा रहा है और उससे कमाई की जा रही है, जो पूरी तरह से कमर्शियल है. ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन है.


हो सकती है ये सजा?

आपको बता दें कि प्राइवेट गाड़ी का कमर्शिल तौर पर इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. इस नियम का उल्लंघन करने से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत सजा हो सकती है. नियम के अनुसार, पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार का जुर्माना देना होगा. दूसरी बार पकड़ने जाने पर 1 साल के लिए जेल का प्रावधान है और इसी के साथ 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसी के साथ गाड़ी भी जब्त हो सकती है.

मोबाइल ऐप के जरिए बाइक टैक्सी बुक कराने वाले एग्रागेटर्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों के अनुसार, बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी का इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा गया है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत अपने बयान में आगे कहा कि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर को लेकर नई पॉलिसी लाई जाएगी. इस पॉलिसी के आने के बाद एग्रीगेटर्स नई स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लाइसेंस मिलने के बाद बाइक टैक्सी चल सकेंगी.

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