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पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली 6 हफ्तों की जमानत दिल्ली से बाहर जाने को इजाजत नहीं

पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली 6 हफ्तों की जमानत दिल्ली से बाहर जाने को इजाजत नहीं 

दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है. 

कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए जमानत दी है. हाल ही में सत्येंद्र जैन के वकील ने उनकी खराब तबीयत के बारे में कोर्ट को बताया था.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्येन्द्र जैन दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को तबीयत खराब होने पर दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में एडमिट कराया गया था.

 इसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा था. इसके बाद उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया था


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