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क्रिप्टो एक्सचेंजों पर गिरी गाज, केंद्र सरकार ने ब्‍लॉक किए यूआरएल

भारत सरकार ने क्रिप्‍टो प्‍लेटफॉर्म्‍स पर कड़ी कार्रवाई की है. देश में बायनेंस (Binance), Kucoin और ओकेएक्‍स (OKX) सहित कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स ब्लॉक (Crypto Platforms URL Blocked) कर दी है.


दिसंबर 2023 के आखिर में वित्त मंत्रालय ने बायनेंस समेत 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा था. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी इनके यूआरएल ब्लॉक करने को भी कहा था. वित्‍त मंत्रालय का आरोप है कि ये क्रिप्‍टो प्‍लेटफॉर्म स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन किए बिना भारत में अवैध रूप से कामकाज कर रहे हैं.

वित्त मंत्रालय ने बायनेंस, Kucoin, हुओबी (Huobi), कारकेन (Kraken), Gate.io, बिट्रेक्‍स (Bittrex), बिटस्‍टेंप (Bitstamp), एमईएक्‍सई ग्‍लोबल (MEXC Global) और Bitfinex को कारण बताओ नोटिस भेजा थमाया था. अब मनीकंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बायनेंस, Kucoin औरर ओकेएक्‍स समेत इनमें से कुछ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है. दो दिन पहले इन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को देश में ऐप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया था.

बायनेंस ने की पुष्टि
Binance के कस्टमर सपोर्ट हैंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "हम एक IP ब्लॉक के बारे में जानते हैं जो Binance सहित कई क्रिप्टो फर्म्स को प्रभावित कर रहा है. यह केवल उन यूजर्स को प्रभावित कर रहा है, जो भारत से भारतीय iOS ऐप स्टोर या Binance वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे यूजर्स जिनके पास पहले से ही बायनेंस ऐप है, उन पर इनका असर नहीं होगा."

यूजर के फंड सुरक्षित
Binance ने दावा किया कि सभी यूजर के फंड्स सुरक्षित हैं. इनवेस्‍टर अपने फंड तक कंपनी के X हैंडल पर डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से पहुंच सकते हैं. बायनेंस ने कहा है कि वे भारत के नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यूजर प्रोटेक्शन और एक स्वस्थ वेब3 उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं.

क्‍यों हुई कार्रवाई?
28 दिसंबर को जारी एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि भारत में ऑपरेशनल ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स व फिएट मुद्राओं के एक्सचेंज, ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के एडमिनिस्ट्रिशेन जैसी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें फाइनेंशिनेंयल इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया के साथ रजिस्टर होना होगा. साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा.

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