"उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट" को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है!
सुप्रीम कोर्ट ने कहा–
"हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है!
हाई कोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ग़लत है"
रोके हुए वेतन दी जायेगी और बच्चो की पढ़ाई जारी रहेगी!
बता दूं कि "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार दिया था!
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी!
पर आज जुम्मे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने “यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004” को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी!