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एक जुलाई से हत्या करने पर लगेगी धारा 103: एडीजे

एक जुलाई से हत्या करने पर लगेगी धारा 103: एडीजे

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भारत सरकार की ओर से एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के विषय में चर्चा हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में एडीआर भवन में हुई बैठक में चर्चा की गई।



एडीजे ने एक जुलाई से लागू होने वाले कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि अब इंडियन पीनल कोड आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जाएंगे। हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब धारा 103 कहलाएगी, ठगी के लिए धारा 420 के स्थान पर अब 316 होगी, हत्या के प्रयास में धारा 307 की जगह अब धारा 109 तथा दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 के स्थान पर अब धारा 64 कहलाएगी। एडीजे ने कहा कि इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गये हैं, आर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन मॉब लिचिंग पर सजा का प्रावधान, डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रानिक और डिजिटल रिकार्ड शामिल हैं। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है और 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है एवं छह अपराधों में सामुदायिक सजा की सेवा का प्रावधान किया गया है। बैठक में चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल रमेश राम त्रिपाठी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल राजेश तिवारी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल शरद पाण्डेय एवं सुश्री बुतूल जेहरा मौजूद रहीं।

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