Delhi CM Arvind Kejriwal gets Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत
Delhi CM Arvind Kejriwal gets Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है. अरविंद केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. इससे पहले बुधवार (19 जून) को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया था.
केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी. इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी (AAP) कोई अपराध करती है, तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा. जब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तब आप को बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था.
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
इस बीच विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी. अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है. अदालत में जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है.
बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले मई में कुछ दिनों के लिए उन्हें कोर्ट द्वारा जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई थी. सीएम केजरीवाल को अब रेगुलर बेल मिलने से आम आदमी पार्टी (AAP) में खुशी का माहौल है. दिल्ली के जल मंत्री और AAP नेता आतिशी ने केजरीवाल को नियमित जमानत मिलने पर एक्स पर लिखा, "सत्यमेव जयते".