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क्या आज रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली HC जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनाएगा फैसला

 क्या आज रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली HC जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनाएगा फैसला

Arvind Kejriwal Case: दिल्ली हाई कोर्ट आज उत्पाद नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा.

कोर्ट आज दोपहर 2.30 बजे अपना आदेश जारी करेगी.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिन्हें मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था. हालांकि, ED ने अगले ही दिन ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला आने तक केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी. अंतरिम रोक के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. अगर कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई होती तो आप प्रमुख शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए होते.

क्या कह रही है ED?

ED ने दावा किया है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश असंतुलित और विकृत था. उसने यह भी दावा किया कि उसे अपनी दलीलें पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. वहीं, केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट में लिखित दलीलें दायर कीं, जिसमें कहा गया कि ईडी की तरफ से किए गए दावे स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक हैं.

दलील में आगे कहा गया कि केजरीवाल अंतरिम रोक से गंभीर रूप से व्यथित हैं. उन्होंने दावा किया कि निचली अदालत का आदेश तर्कसंगत था. इसमें कहा गया कि यह आदेश दिमाग लगाने और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद दिया गया था.

सोमवार को आप नेता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा ईडी की याचिका पर फैसला आने तक केजरीवाल को रिहा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के भागने का खतरा नहीं है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय करते हुए कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेगा

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