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मुंबई - दिव्यांगों को 6 से 18 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी

मुंबई - दिव्यांगों को 6 से 18 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी


दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण योजना के तहत बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 40 से 80 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।'


(Disabled people will get financial help of 6 to 18 thousand rupees)


धर्मवीर आनंद दीघे दिव्यांग अर्थस्यादि'। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह एक से तीन हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री. यह योजना एकनाथ शिंदे की संकल्पना से बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र में लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ अगले पांच साल तक करीब 60 हजार दिव्यांग लाभार्थियों को मिलेगा. इसके लिए हर साल 111.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


'धर्मवीर आनंद' बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले दृष्टिबाधित, मूक-बधिर, मानसिक रूप से विकलांग और अन्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने, उचित दवा और आहार प्राप्त करने और अवसरों के नुकसान के कारण विकलांगता को कम करने में सक्षम बनाता है। कमाई और जीवन की गुणवत्ता के लिए दिघे दिव्यांग आर्थिक सहायता योजना शुरू की जा रही है। नगर निगम का नियोजन विभाग दिव्यांगों को इस योजना का लाभ देगा.


इन दिव्यांग को मिलेगा योजना का लाभ


इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को हर महिने एक हजार रुपये वितरित किए जाएंगे, आपको सालाना 12 हजार रुपये मिलेंगे।


साथ ही 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तिय़ प्रत्येक छह महीने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की दर से 18,000 रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी,यानी सालाना 36 हजार रुपये मिलेंगे।


इन दोनों समूहों के दिव्यांगों को यह लाभ अगले पांच साल तक मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए उक्त विकलांग व्यक्ति के पास पीला या नीला यूनिवर्सल पहचान पत्र (यूआईएडी कार्ड) होना चाहिए।


इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड, योजना के नियम, शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र बृहन्मुंबई नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।


इस वेबसाइट के लिए https://portal.mcgm.gov.in पर बीएमसी के बारे में - विभाग नियमावली-सहायक आयुक्त योजना-दस्तावेज़- 'धर्मवीर आनंद दीघे दिव्यांग अर्थसहाय योजना (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29)' के लिए विकलांग व्यक्ति यदि आप वहां गे तो आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाएगा। उक्त योजना के लिए आवेदन भरने की कोई समय सीमा नहीं है। अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. सुधाकर शिंदे ने किया है।

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