महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया
यह कदम राज्य में पेपर लीक के मामलों के मद्देनजर उठाया गया है, हाल के दिनों में,महाराष्ट्र में परीक्षा पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है।
इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने यह नया विधेयक पेश किया है। (Maharashtra Government passed strict law to prevent malpractices in exams)
NEET-UG होने के बाद भारी विवाद
5 मई को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) आयोजित होने के बाद भारी विवाद हुआ था, जिसका परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। हालाँकि, बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक की खबरों के बाद परीक्षा जल्द ही विवादों में घिर गई। शिक्षा मंत्रालय ने दो उच्च स्तरीय परीक्षाओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) और एनईईटी (NEET) को रद्द करके एक निर्णायक कार्रवाई की।
10 लाख तक का जुर्माना
नए कानून के तहत, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कदाचार का दोषी पाए जाने वालों को कम से कम तीन साल की जेल होगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाने की संभावना है। कारावास के अलावा, अपराधियों को 10 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा ''ऐसी परीक्षाओं में जहां छात्र पहले से तैयारी करते हैं,अक्सर प्रश्नपत्र फुट जाते हैं, ऐसी शिकायतों के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है"