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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता नारायण राणे को समन जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता नारायण राणे को समन जारी किया

शिवसेना (UBT) नेता विनायक राउत द्वारा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से राणे की चुनावी जीत को रद्द करने की मांग वाली एक चुनाव याचिका के संबंध में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा सांसद नारायण राणे को तलब किया।


न्यायमूर्ति सारंग वी कोटवाल की एकल पीठ ने समन जारी किया। राणे और चुनाव अधिकारियों सहित अन्य प्रतिवादियों को राउत के दावों का जवाब देने के लिए 12 सितंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। (Bombay High Court issues summons to BJPs Narayan Rane)


राउत ने अधिवक्ता असीम सरोदे के माध्यम से अपनी याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि राणे ने 'धोखाधड़ी के तरीकों' से लोकसभा चुनाव जीता है और इसलिए रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट रद्द की जानी चाहिए और उन्हें पांच साल के लिए चुनाव लड़ने और मतदान करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। राउत ने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट के लिए फिर से चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की।


राउत ने दावा किया कि उनके प्रचार के बाद, राणे के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को ईवीएम दिखाकर पैसे बांटने और उनसे राणे को वोट देने के लिए कहने का एक वीडियो सामने आया।


राउत ने आगे आरोप लगाया कि 13 अप्रैल को नारायण राणे के बेटे विधायक नितेश राणे ने एक सार्वजनिक बैठक की, जिसमें मतदाताओं को धमकाया गया कि अगर वे भाजपा उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे तो उन्हें धन नहीं मिलेगा। याचिका में दावा किया गया, "यह मतदाताओं के लिए एक सीधी धमकी थी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बाधित करती थी।"

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