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दिल्ली: सख्त पाबंदियां हुईं लागू, स्कूल-मॉल-सिनेमा बंद; जानें क्या खुला और क्या बंद

Yellow Alert In Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए ही पाबंदियां लागू की जा रही हैं. मैं अपील करता हूं कि लोग कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का पालन करें.


कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों और Omicron के खतरे को देखते हुए दिल्ली (Delhi) में आज (मंगलवार) से येलो अलर्ट (Yellow Alert) लागू कर दिया गया है. येलो अलर्ट लागू होने के साथ ही दिल्ली में कई पाबंदियां भी लग गई हैं. इस खबर में जानिए कि दिल्ली में अब क्या खुलेगा और क्या बंद हो जाएगा?

दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद?

- मॉल और शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानें Odd- Even के हिसाब से खुलेंगी.

- स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

- दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी. 

- मोहल्ले में दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत होगी लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा.

- साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ लगाए जाएंगे.

- हर म्युनिसिपल कारपोरेशन में बस एक ही साप्ताहिक बाजार की इजाजत होगी.

- रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी. रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.

- बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.

- बिना बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल के होटल खोलने की इजाजत होगी.

- ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

- सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.

- मनोरंजन और वॉटर पार्क बंद रहेंगे.

- केंद्र सरकार के दफ्तर भारत सरकार के आदेश के अनुसार चलेंगे.

- प्राइवेट दफ्तर में 50 फीसदी स्टाफ बुलाने की इजाजत होगी.

- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी.

- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे.

- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी.

- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है).

- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.

- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि दिल्ली में बीते 2 दिनों से कोविड-19 की संक्रमण दर 0.5 फीसदी से ज्यादा है. दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 290 और सोमवार को 331 केस सामने आए. ऐसे में हालात को कंट्रोल करने के लिए येलो अलर्ट लागू किया जा रहा है.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है. GRAP के अलर्ट के अनुसार, लगातार 2 दिन तक संक्रमण की दर 0.5 फीसदी रहने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो गया है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी Amber अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.

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