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अच्छी खबर: बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 11 जिलों में एक भी केस नहीं, कई जगह 10 से भी कम मामले

आंकड़ों के देखें तो राज्य के अररिया, अरवल, बांका, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, सारण और शेखपुरा में कोरोना के एक भी एक्टिव मरीज नहीं हैं.

बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है. बीते दो महीने कहर बरपाने के बाद अब कोरोना के मामले नियंत्रण में आ गए हैं. राज्य के 11 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव मामले नहीं हैं. वहीं, कई जिले ऐसे भी हैं, जहां कोरोना के सक्रीय मरीज 10 से भी कम हैं. बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसर बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 174 नए मरीज मिले हैं. ऐसे में राज्य में कोरोना के 1346 मरीज एक्टिव मरीज हैं. 

इन जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं

आंकड़ों के देखें तो राज्य के अररिया, अरवल, बांका, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, सारण और शेखपुरा में कोरोना के एक भी एक्टिव मरीज नहीं हैं. वहीं पटना और समस्तीपुर को छोड़ कर सभी जिलो में कोरोना के 10 से कम मरीज हैं. गौरतलब है कि दिसंबर के बाद जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर ने कहर बरपाया था. उनसे सबको डरा दिया. फिर एक बार प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया था. लेकिन कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है. 

14 फरवरी से प्रतिबंधों का दौर खत्म

शनिवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 14 फरवरी से अगले आदेश तक राज्य में सभी व्यवस्था पहले की तरह ही संचालित होंगी. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 14 फरवरी से अगले आदेश तक ये नियम लागू रहेंगे -

1. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे. 100 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे. दफ्तर आने वालों के लिए टीका लगाना जरूरी होगा.

2. न्यायालयों के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा.

3. सभी दुकान पहले की तरह ही खुलेंगे. दुकानदार समेत प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा.

4. सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही खुलेंगे. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं ली जाएंगी. ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था रहेगी.

5. राज्य के सभी मंदिर खुलेंगे. यहां प्रबंधन द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना और कराना अनिवार्य होगा.

6. राज्य के सभी सिनेमा हॉल, होटल, जिम, मॉल पहले की भांति खुलेंगे.

7. सभी पार्क और उद्यान खोले जाएंगे.

8. सभी प्रकार के आयोजन किए जाएंगे. केवल एसओपी का पालन करना जरूरी होगा.

9. शादी और श्राद्ध में पहले की ही तरह लोग शामिल होंगे. केवल उन्हें कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा.

9. वाहनों में मास्क के साथ 100 परसेंट लोग सफर करेंगे.

10. हालांकि, स्थिति को देखते हुए डीएम अपने-अपने जिले में प्रतिबंध लगा सकेंगे.

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