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पत्नी का कटा सिर हाथ में लिए नजर आया पति, वायरल वीडियो से ईरान में रोष, कानूनी और सामाजिक सुधार की मांग तेज

इस मामले के सामने आने के बाद ईरानी अखबारों और सोशल मीडिया में हत्या को लेकर सदमा और रोष दिखा. कई लोग सामाजिक और कानूनी सुधारों की मांग कर रहे हैं.

ईरानी लोगों को एक वायरल वीडियो ने हिला कर रख दिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षत-विक्षत युवा पत्नी के कटे सिर को हाथ में पकड़े हुए है. बताया जा रहा है कि पत्नी के कथित एडल्टरी (adultery) का पता चलने पर उसने यह कदम उठाया.

ईरान की आईएसएनए समाचार एजेंसी ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि 17 वर्षीय मोना हेदरी को उसके पति और बहनोई ने दक्षिण-पश्चिमी शहर अहवाज़ में मार डाला था.

राज्य समाचार एजेंसी आईआरएनए ने स्थानीय पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि सोमवार तक, अधिकारियों ने "उनके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान" दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.

यह मामला सामने आने के बाद ईरान में महिलाओं के मामलों की उपाध्यक्ष, एन्सिह खज़ाली ने संसद में "तत्काल उपाय" करने और ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों से आह्वान किया है.

सामाजिक और कानूनी सुधारों की मांग उठी
इस मामले के सामने आने के बाद ईरानी अखबारों और सोशल मीडिया में हत्या को लेकर सदमा और रोष दिखा. कई लोग सामाजिक और कानूनी सुधारों की मांग कर रहे हैं.

सुधारवादी दैनिक सज़ांडेगी (Sazandegi) ने कहा, "एक इंसान का सिर काट दिया गया, उसका सिर सड़कों पर प्रदर्शित किया गया और हत्यारे को गर्व था. हम इस तरह की त्रासदी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर से स्त्री-हत्या न हो."

प्रसिद्ध नारीवादी फिल्म निर्माता तहमीने मिलानी ने इंस्टाग्राम पर लिखा: "मोना विनाशकारी अज्ञानता का शिकार थी. इस अपराध के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं." वकील अली मोजतहेदजादेह ने सुधारवादी पेपर शार्ग में "ऑनर किलिंग का मार्ग प्रशस्त करने" के लिए "कानूनी खामियों" को जिम्मेदार ठहराया.

शादी के लिए उम्र बढ़ाने की मांग
हेदरी की हत्या के बाद, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों में सुधार और शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए मांग फिर से उठ रही है.   वर्तमान में ईरान में लड़कियों शादी के लिए कानूनी उम्र 13 साल है.

ईरानी मीडिया के अनुसार, जब पीड़िता की शादी हुई थी, तब उसकी उम्र महज 12 साल थी और जब उसकी हत्या हुई, तब तक उसका एक तीन साल का बेटा था.

संसद के फैलो मेंबर एलहम नदाफ ने आईएलएनए समाचार एजेंसी को बताया: "दुर्भाग्य से, हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं हैं."

आईआरएनए ने बताया कि अधिकारियों ने इस बीच समाचार वेबसाइट रोक्ना को यह कहते हुए बंद कर दिया कि यह "मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान समाज" है, जब उसने आदमी का वायरल वीडियो साझा किया.

मई 2020 में, एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी को एक अन्य तथाकथित "ऑनर किलिंग" में मार डाला, जिससे सार्वजनिक आक्रोश फैल गया था. उस वर्ष बाद में उसे नौ साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

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