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Anti Child Marriage Law: 19 साल के लड़के ने 17 साल की लड़की को किया प्रेग्नेंट

Three Months Pregnant: कुछ अपराध (Crime) के मामले आपको गहरी सोच में डाल देते हैं. ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक 19 साल के लड़के ने 17 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया. 

पूने में 17 साल की लड़की को प्रेग्नेंट (Pregnant) करने के आरोप में एक 19 साल के लड़के को बुक किया गया है. ये 17 साल की लड़की तीन महीने से प्रेग्नेंट है. पुलिस ने लड़के के खिलाफ रेप (Rape) का मामला दर्ज किया है.


अस्पताल से मिली जानकारी

पूने पुलिस (Pune Police) पिता के कारनामे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पुलिस को इस मामले की जानकारी पिंपरी चिंचवड़ के एक अस्पताल से मिली. इसके बाद लड़की के 19 साल के पति और पिता पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई.


पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई. 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने पिछले साल जुलाई में शादी की थी. पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 376 यानी रेप और बाल विवाह विरोधी कानून (Anti Child Marriage Law), 2006 के प्रोविजन को लागू किया है. पुलिस ने दोनों के परिवार से संपर्क किया.


लोगों से किया अनुरोध

पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उन्हें अपने आस-पास किसी भी बाल विवाह (Child Marriage) के बारे में पता चले तो तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं. भारत में कानून के मुताबिक शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल और पुरुषों की उम्र 21 साल है.

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