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Mumbai Crime: स्कूल के पास बच्चियों को देख अश्लील हरकत करने के आरोप में टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार, हर दिन करता था पीछा

Maharashtra: मुंबई स्थित कुलाबा पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया है. टैक्सी ड्राइवर बच्चियों का पीछा हर दिन करता था.

कुछ लोगों के मन में आज-कल  छोटी बच्चियों को लेकर जो इज्जत होने चाहिए, वो नहीं दिख रही है. आज का वक्त ऐसा हो गया है कि आए दिन छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकतों वाली घटना होती रहती है. ऐसी ही मुंबई से एक घटना के खुलासे के बारे में पता चला है. जहां एक टैक्सी ड्राइवर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. टैक्सी ड्राइवर तीन छोटी स्कूली बच्चियों की तरफ़ देखकर अश्लील हावभाव करता था. जिसके जुर्म में स्थानीय पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. टैक्सी ड्राइवर पिछले कई दिनों से ऐसी हरकत अपने आस-पास के स्कूलों के पास करता था.


कुलाबा पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई स्थित कुलाबा पुलिस ने 35 साल के सिकंदर ख़ान नाम के टैक्सी ड्राइवर को तीन बच्चियों के साथ बदतमीजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. कुलाबा पुलिस के सूत्रों ने बताया की गिरफ्तार आरोपी रोजाना कुलाबा इलाके में स्थित बच्चियों के स्कूल के सामने रोज अपनी टैक्सी खड़ा करता था. हर दिन बच्चियों को देखकर गंदी हरकतें करता था. टैक्सी ड्राइवर बच्चियों का पीछा हर दिन करता था.

टैक्सी ड्राइवर के गंदी हरकतों वाले बात की जानकारी स्कूल के ही 5 वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों ने अपनी शिक्षक को दी. इसके बाद उन्ही के स्कूल की शिक्षक ने इस बात के बारे में पता लगाने ख़ुद बाहर जाकर देखा. जिसके बाद उस महिला शिक्षिका ने इस बात की जानकारी कुलाबा पुलिस को दी.


टैक्सी के नंबर से हुई पहचान

मुंबई के कुलाबा पुलिस ने टैक्सी नंबर की मदद से आरोपी टैक्सी ड्राइवर को ढूँढ निकाला. फिर उसके खिलाफ IPC की धारा 354 (D), 509 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया. उसके बाद टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.


पॉक्सो एक्ट क्या है?

POCSO एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाता है. यदि बच्चों के साथ भी कोई अश्लील हरकत होती है तो उसे भी एक अपराध माना जाता है. वहीं रेप की जो पारंपरिक परिभाषा है उसके उलट POCSO एक्ट में उन कामों को भी रेप की संज्ञा दे दी गई है. जिसमें बच्चे के साथ गलत भावना से छेड़छाड़ की जाती है. चाहे वह उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना हो या फिर उसे अश्लील फिल्म दिखाने जैसा घिनौना काम शामिल  हो.

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