ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स यहां पढ़ें...
ज्ञानवापी पर ओवैसी के बिगड़े बोल
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरे देश में बहस तेज होती जा रही है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मदद करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से बाबरी दोहराने की आशंका है. उन्होंने कहा कि हमारा संविधान पर विश्वास है. सुप्रीम कोर्ट ने जिला आदालत को केस वापस भेजा है. हमें उम्मीद है कि वे ध्यान से सुनेंगे.
शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो
सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी के दौरान जज ने कहा वजू के लिए जगह का इंतजाम होगा और शिवलिंग के दावे वाली जगह की भी सुरक्षा हो.
जिला जज करेंगे इंतजाम
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को वापस जिला जज के पास ही ट्रांसफर कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिला जज ही वजू के लिए व्यवस्था करें. कोर्ट ने आदेश दिया कि नमाज में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम पक्ष के मामलों को तेजी से सुना जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि जिला जज ही ज्ञानवापी पर सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा था कि इस मामले की सुनवाई जिला जज ही करें.
वजूखाने की सुरक्षा के आदेश दे सकती है कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के उस मुद्दे को नहीं माना जिसमें उन्होंने कहा कि 500 साल के स्टेटस को बदलने की कोशिश हो रही है. इसपर कोर्ट ने कहा कि वहां पर तो नमाज अब भी हो रही है. यह नहीं कहा जा सकता कि स्टेटस बदला जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो वजूखाने की सुरक्षा के आदेश दे सकते हैं.
कोर्ट रूम में क्या चल रहा है?
कोर्ट ने कहा - अगर वजुखाने को लेकर आपको आशंका है तो हम उसकी सुरक्षा को लेकर आदेश पास कर सकते हैं. कोर्ट के पूछने पर UP सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सरकार से निर्देश लेकर बताएंगे. इसी बीच हुजेफा अहमदी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाला देकर निचली अदालत के आदेशों ओर सवाल खड़ा कर रहे हैं.
रिपोर्ट लीक पर SC की टिप्पणी
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट की सेलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए. सभी प्रकार की रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा हम इस बारे में आदेश पारित करेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट की सेलेक्टिव लीक बन्द होनी चाहिए.
सुप्री कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई जुलाई में होगी. तब तक ट्रायल कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले निपटाए जाएं.सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदूपक्ष पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हिंदूपक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की और 500 साल से कायम धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है.
जिला जज ही करें सुनवाई
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि इसकी सुनवाई जिला जज ही करें तो बेहतर होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं.इस मामले में हिंदू पक्ष ने कहा कि निचली अदालत के सभी फैसलों पर अमल हो चुका है. मस्जिद पक्ष की याचिका बेमानी है.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन सुझाव दिए हैं:
1. जब तक ट्रायल कोर्ट इस आवेदन पर फैसला लेता है, तब तक हमारा अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा.
2. कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि कौन-कौन किस पक्ष की ओर से पेश हो रहे हैं.
3. तीसरा सुझाव है कि मामले की जटिलता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज मामले की सुनवाई करे.
ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. UP सरकार की ओर से तुषार मेहता पक्ष रखेंगे.इस मामले में कमरा संख्या 4 में सुनवाई होनी है. 3 जजों की बेंच यह सुनवाई करेगी.
थोड़ी देर में सुनवाई शुरू
अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है. इस मामले में सर्तकता बरतते हुए ज्ञानवापी के आसपास के इलाके में पुलिस मुस्तैद है.