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Maharashtra Politics: NCP विधायक अयोग्य नहीं, पूरी तरह पार्टी उड़ा ले गए अजीत पवार, हाथ मलते रह गए 'चाणक्य चाचा' शरद पवार

Maharashtra Politics: NCP विधायक अयोग्य नहीं, पूरी तरह पार्टी उड़ा ले गए अजीत पवार, हाथ मलते रह गए 'चाणक्य चाचा' शरद पवार


NCP Crisis: राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार विधानसभा अध्यक्ष के सामने पार्टी के कब्जे और अजित पवार के साथ जाने वाले विधायकों को अपात्र करार दिए जाने का मुकदमा हार गए हैं। चुनाव आयोग में भी शरद पवार यह केस हार चुके हैं। उनके चतुर भतीजे अजित पवार ने उनकी आंखों के सामने से उनके द्वारा स्थापित और गठित पार्टी उड़ा ली और चाचा चाणक्य हाथ मलते रह गए।


मुंबई: राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पार्टी के कब्जे और अजीत पवार के साथ जाने वाले विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने का मुकदमा हार गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग में भी शरद पवार पार्टी पर कब्जे का मुकदमा हार चुके हैं। उनका भतीजा अजीत पवार उनकी आंखों के सामने से उनकी स्थापित और गठित पार्टी ले उड़ा और चाचा चाणक्य हाथ मलते रह गए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले कहा कि उनके सामने तीन प्रश्न हैं। 

पहला ये है कि पार्टी का संविधान क्या है और उसके लक्ष्य क्या हैं? दूसरा यह है कि संविधान के अनुसार पार्टी के संगठनात्मक पदों पर किसका कब्जा है? और तीसरा यह कि निर्वाचित उम्मीदवारों का बहुमत किसके पास है?


41 विधायक अजीत पवार के साथ

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पार्टी की नेतृत्व संरचना या पार्टी संगठन से यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सा गुट असली पार्टी है। इसलिए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विधायक दल पर बहुमत के हिसाब से अजीत पवार गुट ही वास्तविक एनसीपी है। पार्टी के 53 में से 41 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। शरद पवार के पास सिर्फ 12 विधायक हैं। लिहाजा अजित पवार गुट को विधायक दल का समर्थन हासिल है। अजित पवार गुट को पदाधिकारियों और नेताओं का अधिक समर्थन प्राप्त है।


अजित पवार गुट के विधायक योग्य करार

शरद पवार समूह ने इस संबंध में अजीत पवार समूह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी चुनौती नहीं दी है। इसलिए अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी का दर्जा है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसी निष्कर्ष के आधार पर अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए शरद पवार गुट की ओर से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अजित पवार गुट के विधायक योग्य करार दिए गए।


अजित पवार की याचिकाएं भी खारिज

विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए अजीत पवार गुट की तरफ से शरद पवार गुट के विधायकों के खिलाफ दायर अपात्रता याचिकाओं को भी खारिज कर दिया कि यह दो गुटों, अजित पवार और शरद पवार के बीच का अंदरूनी विवाद है। इसलिए किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। इसलिए दसवीं सूची के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि अजित पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में बगावत की थी या पार्टी नेतृत्व के खिलाफ काम किया था।


दल बदल कानून पर बड़ी टिप्पणी

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दल-बदल विरोधी कानून यानी दसवीं अनुसूची पर भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम नई पार्टियों और विचारधाराओं के साथ गठबंधन और गठजोड़ देख रहे हैं। हर घटना पर दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। 10वीं अनुसूची का इस्तेमाल पार्टी में बहुमत को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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