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सिसोदिया को राहत नहीं, 15 जुलाई तक बढ़ी रिमांड, केजरीवाल को लेकर CBI ने कोर्ट में किया ये नया दावा

सिसोदिया को राहत नहीं, 15 जुलाई तक बढ़ी रिमांड, केजरीवाल को लेकर CBI ने कोर्ट में किया ये नया दावा



Arvind Kejriwal News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित जांच ही लंबित है.

अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी. केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि अन्य आरोपियों के संबंध में जांच पूरी हो गई है. बता दें कि CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. 

'जल्द ही कोर्ट को दी जाएगी जानकारी'

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि एजेंसी ने पहले ही उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया था कि सभी आरोपियों के संबंध में जांच तीन जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी. इस पर सीबीआई के वकीलों ने कहा कि जून के बाद नए तथ्य सामने आए हैं और वे उच्चतम न्यायालय को इसकी जानकारी देंगे.


अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच बाकी

विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की गई है और केवल अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच बाकी है. अदालत ने सिसोदिया को अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने की भी अनुमति दे दी.

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने आबकारी मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल तीसरे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के पहलू को जुलाई तक के लिए टाल दिया, क्योंकि इसमें कुछ गलत पृष्ठ पाए गए थे. कविता की ओर से वकील नितेश राणा और पी मोहित राव पेश हुए.

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