शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सलाहकार बोर्ड सितंबर तक क्रियान्वित किया जाएगा- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को दिव्यांगजनों से जुड़ी कल्याणकारी नीति बनाने के लिए सितंबर के अंत तक राज्य सलाहकार बोर्ड का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है। साथ ही हलफनामे के जरिए यह भी बताने का आदेश दिया है कि बोर्ड को क्रियाशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
(Operationalise an advisory board for physically challenged people by September HC)
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सितंबर के अंत तक बोर्ड का क्रियान्वयन करने और इसके क्रियाशील होने के बाद कार्यालय, स्टाफ, बिजली उपकरण समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है।
आदेश के बावजूद बोर्ड का क्रियान्वयन नहीं होने पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को आड़े हाथों लिया था और महाधिवक्ता को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। साथ ही बोर्ड से यह स्पष्ट करने को कहा था कि इसका क्रियान्वयन कब होगा। इस मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान आखिरकार कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।
इस बीच, इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए वकील जमशेद मिस्त्री ने पीठ को बताया कि मुंबई में कुछ फुटपाथों को अभी तक दिव्यांग लोगों के अनुकूल नहीं बनाया गया है। मिस्त्री ने यह भी मांग की कि बीएमसी इस मुद्दे से संबंधित शिकायतों के लिए कुछ संपर्क नंबर उपलब्ध कराए। बोर्ड के चालू होने के बाद आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगली सुनवाई के दौरान हमें इस बारे में याद दिलाएं, कोर्ट ने सुनवाई 26 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।
कोर्ट ने फुटपाथों पर स्टील के खंभों (बोल्डर्स) के बीच की दूरी के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया था, जो व्हीलचेयर पर बैठे लोगों के लिए असुविधाजनक थी। इस पर सुनवाई के दौरान पता चला कि सलाहकार बोर्ड के कामकाज के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।